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(1) जहां कोई aयिbत जो धारा 151 के अधीन सांि(यBकयW के संfहण या समेकन या उनके कंNयूटरRकरण या य9द धारा 150 क< उपधारा (1) के अधीन 1व4न9द@"ट सूचना तक पहुंच के लए रा य कर का कोई अ0धकारR लगा हुआ है या समान पोट@ल पर सेवा के उपबंधW के संबंध मF लगा कोई aयिbत या य9द समान पोट@ल या अभकता@ जानबूझकर इस अ0ध4नयम अxयधीन 4नम@त 4नयमW के अधीन Bकसी 1ववरणी के अंश उbत धाराओं के अधीन उसके कत@aयW के 4न"पादन से अVयथा या इस अ0ध4नयम के अधीन या तTसमय वृTत Bकसी अVय अ0ध4नयम के अधीन Bकसी अपराध के अभयोजन के योजन के लए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुमा@ने से जो प{चीस हजार Iपए या दोनW से दंडनीय होगा । (2) कोई aयिbत,-- (क) जो सरकारR सेवक है, इस धारा के अधीन Bकसी अपराध के लए सरकार क< zबना पूव@ अनुम4त के अभयोिजत नहRं Bकया जा सकेगा; (ख) जो सरकार सेवक नहRं है, इस धारा के अधीन अपराध के लए आयुbत क< zबना पूव@ अनुम4त के अभयोिजत नहRं Bकया जा सकेगा । अ0धका[रयW और क4तपय अVय aयिbतयW का दा4यTव । अपराध का संkान ।