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धारा- 3(3) म? संशोधन :- Hबहार और उड़ीसा लोक माँग वसूल* अ.ध5नयम-1914 कD धारा-3(3) म? "स0टCFफकेट ऑFफसर" को 5न2नांFकत Pप से प^रभा4षत कर 5तWथा4पत Fकया जाता हैः- "स0टCFफकेट अफसर से ता`पयC है समाह`ताC, अनुमडल-पदा.धकार* और राXय सरकार का कोई पदा.धकार* या केab सरकार या राXय सरकार का कोई सेवा 5नवृ`त पदा.धकार* िजसकD आयु 65 वषC से कम हो, स0टCFफकेट ऑFफसर का कायC स2पा0दत करने के लए आयुeत कD Wवीकृ5त से समाह`ताC वारा 5नयुeत Fकया जायेगा ।" झारखंड राXयपाल के आदेश से, =वास कुमार Aसंह, धान स.चव-सह-4व.ध परामशf 4व.ध 4वभाग, झारखंड, राँची । ------------------ झारखड गजट (असाधारण) मंगलवार, 23 जनवर*,, 2018 3 वध (वधान) वभाग -------------- अ.धसूचना 20 0दस2बर, 2017 संया-एल०जी०-32/2016-150/लेज० -- झारखंड 4वधान मंडल वारा यथा पा^रत और रा9:प5त वारा 0दनांक-14/11/2017 को अनुमत का 5न2नांFकत अंhेजी अनुवाद Hबहार और उड़ीसा लोक माँग वसूल* (झारखड-संशोधन) अ.धनयम, 2016 झारखंड राXयपाल के ा.धकार से इसके वारा काशत Fकया जाता है िजसे भारतीय सं4वधान के अनुiछेद 348 के खंड (3) के अधीन उeत अkयादेश का अंhेजी भाषा म? ा.धकृत पाठ समझा जाएगा । Bihar and Orissa Public Demand Recovery (Jharkhand-Amendment) Act, 2016 (Jharkhand Act No. 23, 2017) Index Section.