Bare ActsThe Jharkhand Ancient Monument and Archaeological Sites, Remains and Art Treasure Act,2016

Section 6

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यǑद Ǒकसी सुरǔ¢त èमारक का èवामी अशकत हो या वह èमारक Ēाम-संपǒƣ हो, तो उस èमारक के संबंध मɅ धारा 5 के अधीन कȧ èवामी कȧ शǒƠयɉ का Ĥयोग करने के िलए स¢म åयǒƠ:- (1) यǑद Ǒकसी सुरǔ¢त èमारक का èवामी नाबािलग होने या Ǒकसी समय अशकतता के कारण èवयं काय[ करने मɅ असमथ[ हो तो उसकȧ ओर से काम करने के िलए ǒविधत, स¢म åयǒƠ धारा 5 Ʈारा èवामी को Ĥदƣ शǒƠयɉ का Ĥयोग कर सकेगा। (2) Ǒकसी ऐसे सुरǔ¢त èमारक कȧ दशा मɅ जो Ēाम संपǒƣ हो, मुǔखया या ऐसी संपǒƣ के Ĥबंध को शǒƠयɉ का Ĥयोग करने वाला कोई अÛय Ēाम पदािधकारȣ धारा 5 Ʈारा èवामी कȧ Ĥदƣ शǒƠयɉ का Ĥयोग कर सकेगा। (3) इस धारा कȧ Ǒकसी बात से ऐसा कोई åयǒƠ जो उस åयǒƠ से िभÛन धम[ का हो ǔजसकȧ ओर से वह काम कर रहा हो, Ǒकसी ऐसी सुरǔ¢त èमारक के संबंध मɅ कोई करार करने िनçपाǑदत करने के िलए शǒƠ Ĥदƣ नहȣं समझा जायेगा, जो (èमारक) या ǔजसका कोई भाग िनयतकािल Ǿप से उस संĤदाय कȧ धािम[क पूजा या अनुƵान के िलए उपयोग मɅ लाया जाता हो। 6 झारखÖड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 मई, 2016

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