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शाǔèत:- (1) यǑद कोई åयǒƠ:- (क) Ǒकसी सुरǔ¢त èमारक को नƴ, èथानाÛतǐरत, ¢ितĒèत, पǐरवित[त, ǒवǾǒपत, आपदाĒèत या दुÜपयोǔजत करɅ, या (ख) Ǒकसी सुरǔ¢त èमारक का èवामी या दखलकार होते हुए धारा 8 कȧ उपधारा (1) या धारा 9 कȧ उपधारा (1) के अधीन Ǒकसी आदेश का उãलंघन करɅ, या (ग) Ǒकसी सुरǔ¢त èमारक से कोई मूित[, नÈकाशी, Ĥितमा, अÚयािचत, पुरालेख या इस Ĥकार कȧ कोई अÛय वèतु हटाये, या (घ) धारा-18 कȧ उपधारा (1) का उãलंघन करते हुए कोई काय[ करɅ, या (ड.) धारा-32 कȧ अपे¢ानुसार घोषणा करने मɅ असफल रहे, या 13 झारखÖड गजट (असाधारण) मंगलवार, 24 मई, 2016 (च) धारा-33 कȧ अपे¢ाओं के अनुसार सूचना देने मɅ असफल रहे, तो उसे तीन महȣने तक के कारावास का या पांच हजार Ǿपये तक के जुमा[ने का या दोनɉ Ĥकार का दÖड Ǒदया जा सकेगां (2) जो åयǒƠ:- (क) राÏय सरकार Ʈारा अनुदान लाइसɅस के ǒबना पुरावशेष का åयापार करेगा, अथवा (ख) राÏय सरकार कȧ अनुमित के ǒबना कोई पुरावेशष या कलािनिध बेचेगा, हटाएगा या उसे दान करेगा या अÛयथा उसके èवािम×व या अÛतरण करेगा, अथवा (ग) Ǒकसी मंǑदर, पुरात×व èथल, Ĥाइवेट संĒहालय अथवा मह×वपूण[ धािम[क èथान से Ǒकसी पुरावशेष या कलािनिध कȧ चोरȣ करेगा, वह तीन वष[ तक के कारावास या पचास हजार Ǿपये तक के जुमा[ने से या दोनɉ से दंडनीय होगा। (3) यǑद कोई åयǒƠ धारा 24 कȧ उपधारा (1) के अधीन जारȣ कȧ गयी अिधसूचना का उãलंघन करते हुए कोई पुरावशेष हटावे, तो उसे पÍचीस हजार Ǿपये तक के जुमा[ने का दंड Ǒदया जा सकेगा और Ûयायालय Ǒकसी åयǒƠ को ऐसे उãलंघन का दोषी ठहराते हुए कोई पुरावशेष हटावɅ, तो उसे पÍचीस हजार Ǿपये तक के जुमा[ने का दंड Ǒदया जा सकेगा और Ûयायालय Ǒकसी åयǑकत को ऐसे उãलंघन का दोषी ठहराते हुए यह आदेश दे सकेगा Ǒक वह åयǒƠ उƠ पुरावशेष कȧ उसी जगह पुनःèथाǒपत कर दे जहाँ से वह हटाया गया हो।