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धारा- 4 कA उप-धारा- (3) के खंड- (च) के अधीन नाम :नदWशत कोई सदNय सम:त कA सदNयता से :नर,हDत हो जाएगा तथा उसकA सदNयता समाMत हो जाएगी, य,द वह- 6 झारखड गजट (असाधारण) शु*वार, 7 ,दस.बर, 2018 (क) 7वKLMत हो जाए ; या (ख) ]याय :नण}त ,दवलया घो7षत हो, या (ग) सम:त कA अनुम:त के xबना सम:त कA लगातार तीन बैठकX मc अनुपिNथत रहc; पर]तु इस खंड के अधीन सदNयता समाMत सदNय कA सदNयता को सम:त वारा Yयाव:तDत Fकया जा सकता है, य,द वह सदNय अनुपिNथ:त माफ़ करने के लए आवेदन करता है; या (घ). :न3ध का dय:त*मी है (य,द वह :न3ध का सदNय है) या उसने 7वyवास भंग Fकया है ; या (ड़). चQरZह^न आचरण के अपराध के लए ]यायालय वारा सnदोष ठहराया गया हो, जबतक Fक ऐसे सnदोष को अपाNत न Fकया जाए।