Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 5

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कठोर धातुᲐ ᳇ारा कािरत श् वसनी-फुफ्फुस । सभी कायर् जो संबंिधत जोिखम के िलए उच्छन् न करते हᲂ । 2 (धारा 4 देिखए) स् ी िन ो रकम 3[कमर्चारी] को पर्ितकर देय होने की तारीख के ठीक गुणक [अनुसूची 4 थाय ःशक् तता और मृत्यु की दशा मᱶ पर्ितकर क के एक मूक् ता समतुल्य रकम िनकालने के िलए गुणक पूवर्वतᱮ उसके अिन्तम जन्म िदवस को पूणर् हुए वषᲄ की संख्या (1) (2) 16 से अिधक नहᱭ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228.54 . . 1 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 16 ᳇ारा (15-9-1995 से) अंतःस्थािपत । पर पर्ितस्थािपत । 2 1984 के अिधिनयम सं० 22 की धारा 7 ᳇ारा (1-7-1984 से) अनुसूची 4 के स्थान 3 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 31 र्वतᱮ उसके ूणर् हुए वषᲄ की संख्या गुणक 1[कमर्चारी] को पर्ितकर देय होने की तारीख के ठीक पूव अिन्तम जन्म िदवस को प (1) (2)

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