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सा᭯य अिभिलिखत करने का ढंग—जैसे-जैसे हर साक्षी की परीक्षा होती जाएगी वैसे-वैसे आयुक् त उस साक्षी के सा᭯य के सार का संिक्षप् त ज्ञापन बनाता जाएगा और ऐसा ज्ञापन आयुक् त ᳇ारा अपने हाथ से िलखा और हस्ताक्षिरत िकया जाएगा और अिभलेख का भाग होगाः परन्तु यिद आयुक् त ऐसा ज्ञापन बनाने से िनवािरत हो जाता है तो वह ऐसा करने की अपनी असमथर्ता का कारण अिभिलिखत करेगा और स्वयं बोल कर ऐसा ज्ञापन िलिखत रूप मᱶ तैयार कराएगा और उसे हस्ताक्षिरत करेगा और ऐसा ज्ञापन अिभलेख का भाग होगाः परन्तु यह और िक िकसी िचिकत्सीय साक्षी का सा᭯य यावत्शक्य शब्दशः िलखा जाएगा । 1 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 15 ᳇ारा “जहां ऐसा कोई पर्श् न उत्पन् न हो वहां आवेदन” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 2 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 15 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 3 1925 के अिधिनयम सं० 37 की धारा 2 और अनुसूची ᳇ारा “पर” के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 4 1933 के अिधिनयम सं० 15 की धारा 16 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 5 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 6 1929 के अिधिनयम सं० 5 की धारा 5 ᳇ारा अंतःस्थािपत । 7 1995 के अिधिनयम सं० 30 की धारा 12 ᳇ारा (15-9-1995 से) कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 8 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 14 ᳇ारा (1-6-1959 से) धारा 24 के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 9 1942 के बंगाल अिधिनयम सं० 6 की धारा 4 ᳇ारा नई धारा 24क और 24ख को इस अिधिनयम को बंगाल मᱶ लागू करने के िलए अन्तःस्थािपत िकया गया । 19 1[25क. पर्ितकर से संबंिधत िवषयᲂ के िनपटान के िलए समय सीमा—आयुक् त, िनदᱷश की तारीख से, तीन मास की अविध के भीतर इस अिधिनयम के अधीन पर्ितकर से संबंिधत मामले का िनपटान करेगा और कमर्चारी को उक् त अविध के भीतर उसके संबंध मᱶ िविनश् चय के बारे मᱶ सूिचत करेगा ।]