Bare ActsThe PUNJAB VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2011

Section 6

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वष वष वष वष 2005 2005 2005 2005 केकेकेके पंजाब पंजाब पंजाब पंजाब अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम अिधिनयम 8 8 8 8 क क क क धारा धारा धारा धारा 51 51 51 51 मममम संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन....—मूल अिधिनयम म", धारा 51 म"- (क) उप-धारा (1) म", ‘‘स्थान या स्थान’’ शब्द के बाद, ‘’या ऐसे तरीके से’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे; (ख) उप-धारा (2) म"- (i) ‘‘के स्वामी या भारी व्यि’’ शब्द के बाद, ‘‘वस्तु या’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे। (ii) ‘‘जो माल वाहन म" ढ़ोए जा रहे हN’’ शब्द के बाद ‘‘या कन्हA अन्य साधन ारा’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे, तथा (iii) थम परंतुक म", ‘‘के =म म" राज्य के बाहर’’ शब्द के बाद, ‘‘अंतर राज्य या’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे। (ग) उप-धारा (3) म", ‘‘चालक या वस्तु8 का भारी कोई अन्य व्यि’’ शब्द के बाद, ‘‘और वस्तु’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे; (घ) उप-धारा (4) म", उपबंध के िसवाय- ¹Hkkx IIµ[k.M 3 (i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (i) ‘‘के स्वामी या भारी व्यि’’ शब्द के बाद, ‘‘वस्तु और’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे; तथा (ii) ‘‘के स्वामी या भारी व्यि को उसके ारा सम्यक 6प से सत्यािपत घोषणा’’ शब्द के बाद, ‘‘वस्तु और’’ शH द अंत:स्थािपत कए जाएंगे; (ड.) उप-धारा (5) म", ‘‘के चालक या स्वामी’’ शH द के बाद, ‘‘वस्तु और’’ शब्द अंत:स्थािपत कए जाएंगे। [फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल ] राकेश Dसह, संयुE त सिचव NOTIFICATION New Delhi, the 28th July, 2015 G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2013, (Punjab Act No.28 of 2013), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:- MODIFICATIONS

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