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ऐसे की गई कोई भी बात जियुज त में या प्रदक्रया में त्रुरि के कारण अजवजिमाधय िहीं होगी—इस अजिजियम या एति द्वारा जिरजसत दकसी भी अजिजियम के अिुसरण में सि भावपूवणक दकसी भी रजिस्ट्रीकताण आदिसर द्वारा की गई कोई भी बात उसकी जियुज त या प्रदक्रया में दकसी त्रुरि के कारण ही अजवजिमाधय ि समझी िाएगी । 3[88. सरकारी आदिसरों या कजतपय िोक कृत्यकाररयों द्वारा जिपादित िस्ट्तावेिों का रजिस्ट्रीकरण—(1) इस अजिजियम में अधतर्वण ि दकसी बात के होते हुए भी— (क) सरकार के दकसी भी आदिसर के जिए, अथवा (ि) दकसी भी महाप्रशासक, शासकीय धयासी या शासकीय समिुिेजशती के जिए, अथवा (ग) शैररि, ररसीवर या उच् च धयायािय के रजिस्ट्रार के जिए, अथवा (घ) ऐसे अधय िोक पि के, िैसा राज्य सरकार शासकीय रािपत्र में तजन्नजमत्त जिकािी गई अजिसूचिा में जवजिर्िण ि करे, तत्समय िारक के जिए, यह आवयक ि होगा दक वह अपिे द्वारा या अपिे पि में अपिी पिीय हैजसयत में जिपादित दकसी जिित के रजिस्ट्रीकरण से संस त दकसी कायणवाही में दकसी रजिस्ट्रीकरण कायाणिय में स्ट्वयं या अजभकताण द्वारा उपसंिात हो या िारा 58 में यथा उपबजधित हस्ट्तािर करे । (2) सरकार के आदिसर के या दकसी अधय व्यज त के, िो उपिारा (1) में जिर्िण ि हैं, द्वारा या पि में जिपादित कोई भी जिित रजिस्ट्रीकरण के जिए ऐसी रीजत से उपस्ट्थाजपत की िा सकेगी िैसी िारा 69 के अिीि बिाए गए जियमों द्वारा जवजहत की िाए । (3) यदि वह रजिस्ट्रीकताण आदिसर, जिसके समि कोई जिित रजिस्ट्रीकरण के जिए इस िारा के अिीि उपस्ट्थाजपत की िाए, यह ीक समझे तो वह सरकार के दकसी भी सजचव या सरकार के ऐसे आदिसर या अधय व्यज त से, िो उपिारा (1) में जिर्िण ि है, उसकी बाबत िािकारी के जिए जििेश कर सकेगा और उसके जिपािि के बारे में अपिा समािाि हो िािे पर उस जिित का रजिस्ट्रीकरण करेगा ।