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रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र—(1) िाराओं 34, 35, 58 और 59 के उपबधिों में से उि उपबधिों का, िो रजिस्ट्रीकरण के जिए उपस्ट्थाजपत की गई दकसी िस्ट्तावेि को िागू है, अिुपािि हो िािे के प चात रजिस्ट्रीकताण आदिसर ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें रजिस्ट्रीकृत शब्ि अंतर्वण ि हो उस पुस्ट्तक के संखयांक और पृ के सजहत, जिसमें उस िस्ट्तावेि की िकि की गई है, उस पर पृ ांदकत करेगा । (2) ऐसा प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकताण आदिसर द्वारा हस्ट्तािररत, मुद्रांदकत और दििांदकत दकया िाएगा और तब वह यह साजबत करिे के प्रयोिि के जिए ग्राह्य होगा दक वह िस्ट्तावेि इस अजिजियम द्वारा उपबंजित रीजत से स्यक रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है और िारा 59 में जिर्िण ि पृ ांकिों में वर्णणत तथ्य वैसे ही घरित हुए हैं िैसे दक उसमें वर्णणत हैं ।