Bare ActsThe Registration ACT 1908

Section 29

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अधय िस्ट्तावेिों के रजिस्ट्रीकरण के जिए स्ट्थाि—(1) ऐसी हर िस्ट्तावेि, 4[िो िारा 28 में जिर्िण‍ ि िस्ट्तावेि िहीं है या जिक्री या आिेश की प्रजत िहीं है,] या तो उस उपरजिस्ट्रार के कायाणिय में, जिसके उपजििे में िस्ट्तावेि जि‍पादित की गई थी, या राज्य सरकार के अिीि दकसी भी अध य उपरजिस्ट् रार के कायाणिय में, जिसमें उस िस्ट् तावेि को जि‍ पादित करिे वािे या उसके अिीि िावा करिे वािे सब व्यज‍ त उस की रजिस्ट्री करािा चाहते हैं, रजिस्ट्रीकरण के जिए उपस्ट्थाजपत की िा सकेगी । (2) जिक्री या आिेश की प्रजत उस उपरजिस्ट्रार के कायाणिय में, जिसके उपजििे में वह मूि जिक्री या आिेश दकया गया था या िहां दक जिक्री या आिेश स्ट्थावर स्पजत्त पर प्रभाव िहीं िािता वहां राज्य सरकार के अिीि दकसी भी अधय उपरजिस्ट्रार के कायाणिय में, जिसमें जिक्री या आिेश के अिीि िावा करिे वािे सब व्यज‍ त उस प्रजत की रजिस्ट्री करािा चाहते हैं रजिस्ट्रीकरण के जिए उपस्ट्थाजपत की िा सकेगी । 1 1951 के अजिजियम सं० 3 की िारा 3 तथा अिुसूची द्वारा “राज्यों” के स्ट्थाि पर प्रजतस्ट्थाजपत । 2 1940 के अजिजियम सं० 33 की िारा 3 द्वारा “और (घ)” के स्ट्थाि पर प्रजतस्ट्थाजपत । 3 1940 के अजिजियम सं० 33 की िारा 3 द्वारा “और (ग)” के स्ट्थाि पर प्रजतस्ट्थाजपत । 4 1940 के अजिजियम सं० 32 की िारा 3 तथा अिुसूची 2 द्वारा कजतपय शब्िों के स्ट्थाि पर प्रजतस्ट्थाजपत । 8

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