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िस्ट्तावेिें, जििमें अधतरािेिि, िािी स्ट्थाि, उि घषणण या पररवतणि है—(1) रजिस्ट्रीकताण आदिसर दकसी भी ऐसी िस्ट्तावेि को जिसमें कोई अधतरािेिि, िािी स्ट्थाि, उि घषणण या पररवतणि है, रजिस्ट्रीकरण के जिए प्रजतगृहीत करिे से स्ट्वजववेक में उस िशा में के जसवाय इधकार कर सकेगा जिसमें उस िस्ट्तावेि का जिपािि करिे वािे व्यज त ऐसे अधतरािेिि, िािी स्ट्थाि, उि घषणण या पररवतणि को अपिे हस्ट्तािरों से या आद्यिरों से अिुप्रमाजणत कर िेते हैं । (2) यदि रजिस्ट्रीकताण आदिसर दकसी ऐसी िस्ट्तावेि की रजिस्ट्री करता है तो उसके रजिस्ट्रीकरण के समय वह ऐसे अधतरािेिि, िािी स्ट्थाि, उि घषणण या पररवतणि के बारे में रिप्पण रजिस्ट्िर में ििण कर िेगा ।