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रजिस्ट्रीकरण पुस्ट्तकें और अज िसह पेिी—(1) राज्य सरकार हर रजिस्ट्रीकरण आदिसर के कायाणिय के जिए इस अजिजियम के प्रयोििों के जिए आवयक पुस्ट्तकें उपबजधित करेगी । (2) ऐसी उपबजधित पुस्ट्तकों में वे प्ररूप अधतर्वण ि होंगे िो महाजिरीिक िे राज्य सरकार की मंिूरी से समय-समय पर जवजहत दकए हों, और ऐसी पुस्ट्तकों के पृ मुदद्रत रूप में क्रम से संखयांदकत होंगे और हर एक पुस्ट्तक के पध िों की संखया, उस आदिसर द्वारा जिसिे ऐसी पुस्ट्तकें िी हैं, मुि पृ पर प्रमाजणत की िाएंगी । (3) राज्य सरकार हर रजिस्ट्रार के कायाणिय को अज िसह पेिी िेगी और हर एक जििे में उि अजभिेिों की सुरजित अजभरिा के जिए उपयु त उपबधि करेगी िो उस जििे में िस्ट्तावेिों के रजिस्ट्रीकरण से संस त हैं । 5[16क. पुस्ट्तकों का क्प्यूिर फ्िाजपयों, जिस्ट्केिों आदि में रिा िािा—(1) िारा 16 में दकसी बात के होते हुए भी, उस िारा की उपिारा (1) के अिीि उपबंजित पुस्ट्तकें क्प्यूिर फ्िाजपयों या जिस्ट्केिों या दकसी अधय इिैराजिक रूप में भी, उस रीजत से और ऐसे रिोपायों के अिीि रहते हुए रिी िा सकेंगी, िो राज्य सरकार की मंिूरी से महाजिरीिक द्वारा जवजहत दकए िाएं । 1 1914 के अजिजियम सं० 4 की िारा 2 तथा अिुसूची, भाग 1 द्वारा “स्ट्थािीय सरकार द्वारा स्ट्थाि की पूर्तण” के स्ट्थाि पर प्रजतस्ट्थाजपत । 2 1914 के अजिजियम सं० 4 की िारा 2 तथा अिुसूची, भाग 1 द्वारा “िारा 6 के अिीि महाजिरीिक द्वारा की गई सभी जियुजियों और” शब्ि और अंक अंतःस्ट्थाजपत दकए गए जििका भारत शासि (भारतीय जवजि अिुकूिि) आिेश, 1937 द्वारा जिरसि दकया गया । 3 भारत शासि (भारतीय जवजि अिुकूिि) आिेश, 1937 द्वारा उपिारा (3) जिरजसत । 4 जवजि अिुकूिि आिेश, 1937 द्वारा उपिारा (1) जिरजसत । 5 2001 के अजिजियम सं 48 की िारा 2 द्वारा (24-9-2001 से) अंतःस्ट्थाजपत । 4 (2) इस अजिजियम में या तत्समय प्रवृत्त दकसी अधय जवजि में दकसी बात के होते हुए भी, उपिारा (1) के अिीि रिी गई पुस्ट्तकों से रजिस्ट्रीकरण आदिसर द्वारा अपिे हस्ट्तािर से और मुद्रा के अिीि िी गई, प्रजत या उद्धरण, िारा 57 की उपिारा (5) के प्रयोििों के जिए उस िारा के अिीि िी गई प्रजत समझी िाएगी ।] भाग 3 रजिस्ट्रीकरणीय िस्ट्तावेिों के जवषय में