Bare ActsThe Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.

Section 7

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कर का भुगतान।-(1) वैयक्तिक वाहनों [अथवा निजी व्यवहार के छः से बारह बैठान क्षमता के ओमनी बस श्रेणी के बाहनों'' से उनके सम्पूर्ण जीवन के लिए एक मुश्त कर निबन्धन के समय, अनुसूची | में विनिर्दिष्ट दरों पर उदग्रहित किया जायगा: परन्तु यह कि 1 ली फरवरी, 1992 के पूर्व निबंधित वैसा वैयक्तिक वाहन जिसके एक मि का भुगतान नहीं किया गया है उसके एक मुश्त कर का भुगतान कर प्रतीक की समाप्ति की तीस दिनों के अन्दर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर करना होगा अन्यथा 1 ली फंरवरी, 1992 के उदग्रहणीय वार्षिक कर की दर पर 30 नवम्बर 1993 तक परिकलित बकाये राशि तथा अर्थ दंड, यदि हो, के अतिरिक्त एक मुश्त कर की बकाये राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आयुक्त,

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