Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
अधिनियम सं» 8, 2010 द्वारा Scanned by CamScanner प्रहिया की तिथि से 1 ) न के समय एक वर्ष की उम्र तक 0वर्षो के लिए एक मुश्त कर 5,00000 14] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ अनुसूची सरल यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व से निर्बंधत है उनपर देय गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को 'पकर की जायगी। 1 गकाये कर की स्तु आगे यह कि, अगर वाहन द्वारा पूर्व में % 5,000.00 से अधिक भुगतान कर गया हो तो उसे एकमुश्त ् नहीं होगा। b @) whw_m'am पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले पाँच वर्षों के लिए 'एकमुश्त % 5,000.00 कर परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी। कौ M) 7 व्यक्तियों तक की बैठान निबंधन क्षमता (चालक को छोड़कर(-(क). सभी तीन पहिया वाहनों पर जो के समय एक वर्ष की उम्र तक के दी गए गज थ से T लिए एक मुश्त रस उप उ00:00 रेय होगा। परन्तु यह कि, जो तिपहिया वाहन पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घयकर परन्तु आगे यह कि, अगर वाहन कर दिया गया हो तो उससे एकमुश्त कर हों राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षो के || से निबंधित है उनपर देय बकाये कर की गणना 'जायगी। . द्वारा पूर्व में % 7,500.00 से अधिक- कर का भुगतान र देय नेहीं होगा। (ख?_ 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु० 7,500.00 कर देय होगा। परन्तु यह कि, इन तीन पहिया वाहनों द्वारा देय एकमुश्त कर की गणना दस वर्ष की अवधि के बाद भुगतान किये गए कर की राशि को घटाकर की जायेगी। (4) मालवाहक, मोटर कैव एवं मैक्सी कैव से अन्यथा सुखिहन वाहन (चालक एवं संवाहक को ड्कर)- (%) 13 व्यक्तियों से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता। (@) 27 व्यक्तियों से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता। (1) 33 व्यक्तियों या उससे अधिक बैठान क्षमता। . 6) Zxxx 6) IR ( (%) 500 कि० ग्रा० तक निबंधित -लदाना क्षमता। (@) 500 किं० ग्रा० से अधिक किन्तु 2,000 - कि०. WM से अनधिक निबंधित लदान क्षमता। () 2,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 4,000 कि ग्रा० से अनधिक निबंधित लदान क्षमता। (घ) 4,000 कि० ग्रा० से अधिक किन्तु 8,000 e ग्रा० से अनधिक निबंधत लदान क्षमता। (¥) 8000 कि० W से अधिक निबंधित लदान क्षमता। (7) इस परिशिष्ट के उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कर देने वाले मोटर वाहनों से भिन्न वाहनों के लिये मोटर वाहन कर की दर-